क्या आप की भी गाड़ी चोरी चली गई है, और अब आप सोच रहे हैं कि “गाड़ी चोरी होने के बाद इंश्योरेंस क्लेम कैसे करें” (How to Redeem Insurance Claim after vehicle is stolen) तो यह पोस्ट आपको जरूर पढ़ना चाहिए, चलिए विस्तार से जानते हैं इंश्योरेंस क्लेम करने का पूरा प्रोसेस-
दोस्तों Car/ bick/ scooter चोरी होने के बाद मन मे एक ही Tention होती है, कि बाइक चोरी होने पर क्या करे और चोरी हुई bike का Insurance Claim कैसे करे, क्योकि आज के समय में गाड़ी चोरी होना मामूली घटना बन चुकी है.
आए दिन अखबार में कोई ना कोई गाड़ी चोरी या वाहन चोरी होने की घटना हमें पढ़ने को मिल ही जाती है. लेकिन कई लोगों को गाड़ी चोरी होने के बाद क्या करना है, या गाड़ी चोरी होने के बाद Insurance Claim कैसे करना है? इसके बारे में पता ही नहीं होता है.
जिससे व्यक्ति को Insurance Claim करने में काफी परेशानी होती है साथ ही साथ भविष्य में उसके बाद के साथ आपराधिक गतिविधि भी किया जा सकता है जैसे व्यक्ति को भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, चलिए आपकी पोस्ट में विस्तार से जानने की गाड़ी चोरी होने के बाद आपको क्या करना चाहिए जिससे भविष्य में Insurance और पुलिस के चक्कर से बचा जा सके.
गाड़ी चोरी होने के बाद क्या करना चाहिए | Bike chori hone par kya kare
Indian Motor Vehicle Act के अंतर्गत सभी वाहनों का Valid Insurance होना आवश्यक होता है, जाहिर सी बात है यदि आपके पास भी कोई गाड़ी है, या थी तो आपके वाहन का Insurance जरूर हुआ होगा, और यदि आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो जल्द से जल्द आपको ही 3 स्टेप फॉलो करना चाहिए.
पहला स्टेप : 100 नंबर पर फोन करना
जैसे नहीं आपकी गाड़ी चोरी होती है या जैसा कि आपको पता चलता है कि आपकी गाड़ी चोरी चली गई है तो जितनी जल्द हो सके आपको 100 नंबर पर फोन करके यह सूचित करना है, कि आपकी गाड़ी चोरी हो चुकी है, यदि आप पुलिस को अपनी गाड़ी की चोरी होने की खबर देने में देरी करते हैं तो आपके वाहन से होने वाले अपराधिक गतिविधियों में आपका नाम आ सकता है,
100 नंबर पर फोन करने से पुलिस आपकी गाड़ी की छानबीन तुरंत शुरू कर देती है, कोई भी चोर आपकी गाड़ी को लेकर ज्यादा दूर नहीं जा सकता है, और किसी ने किसी टोल नाके, पुलिस चौकी पर गाड़ी चोरी होने की खबर मिलते ही छानबीन शुरू की जा सकती है.
दूसरा स्टेप : नजदीकी पुलिस स्टेशन में चोरी की FIR Report दर्ज कराने
IPC Section 379 तहत, किसी भी व्यक्ति के वाहन चोरी होने पर उसे अपने नजदीकी पुलिस थाने में FIR करनी होती है, गाड़ी चोरी होने की Online FIR भी कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में आप किसी भी राज्य की पुलिस वेबसाइट पर ऑनलाइन f.i.r. कराने की सुविधा उपलब्ध है.
उदाहरण के लिए यदि आपकी गाड़ी मुंबई के किसी क्षेत्र में चोरी हुई है तो आप गूगल पर जाकर “Online FIR Mumbai” Search करना होगा उसके बाद मुंबई की Online FIR Portal खुल जाएगी, और आप खुद से और अपनी गाड़ी से जुड़ी जानकारी को भरकर f.i.r. फाइल कर सकते हैं.
और तुरंत अपनी ऑनलाइन f.i.r. की एक कॉपी भी प्रिंट कर सकते हैं. यदि आप पुलिस स्टेशन जाकर f.i.r. करते हैं तो f.i.r. करने के बाद f.i.r. की एक कॉपी आपको अवश्य लेनी है,
तीसरा स्टेप :Insurance Companyको चोरी की सूचना देना
पुलिस स्टेशन में एफआईआर करने के बाद आपको जल्द से जल्द अपने गाड़ी चोरी होने की सूचना Insurance Companyको देनी है, Insurance Companyको सूचित करने के लिए आप अपने Insurance Companyके कस्टमर केयर नंबर पर फोन कर सकते हैं. यदि आपको अपने Insurance Companyका कस्टमर केयर नंबर नहीं पता है तो आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं.
चौथा स्टेप : RTO मे सूचना देना चाहिए
साधारण तौर पर, गाड़ी चोरी होने की स्थिति में कई लोग आरटीओ में सूचित नहीं करते हैं, वैसे यह जरूरी नहीं है लेकिन कार या बाइक चोरी होने की स्थिति में आरटीओ में Information दे देनी चाहिए, हालांकि यदि आपकी पर्सनल गाड़ी है तो RTO को इनफॉर्म करना जरूरी नहीं होता है,
लेकिन, यदि आपकी commercial vehicle चोरी हुई है तो उसी स्थिति में या जरूरी है कि आप आरटीओ को इनफॉर्म जरूर करें| इसके लिए RTO Office जाकर आपको एक FIR, RC, ID और गाड़ी की एक फोटोकॉपी देना होता है
चोरी हुई गाड़ी का Insurance Claim करने का नियम
गाड़ी चोरी होने पर गाड़ी का Insurance Claim करने का पहला नियम के अनुसार आपको 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर Insurance Companyको गाड़ी चोरी होने की सूचना देनी होगी.
और 6 महीने के अंदर-अंदर अपनी गाड़ी से जुड़े सभी Document और अपनी कुछ जानकारी से जुड़े Document Companyको देने होंगे, गाड़ी चोरी होने के बाद जितनी जल्दी आप Insurance Companyको सूचित करके जरूरी Document Submit करते हैं उतनी ही जल्दी आप Insurance Claim कर सकते हैं.
Insurance Claim करने के लिए कौन कौन से Document एजेंट को देने होते हैं
गाड़ी चोरी होने की Information मिलने के 15 दिन के अंदर Insurance Companyका कोई Agent आपके पास Visite करता है और आपसे जरूरी जानकारी और Document प्राप्त करता है. लेकिन Insurance एजेंट को अपनी गाड़ी का Document देते समय यह कन्फ्यूजन रहता है कि उसे कौन कौन सा Document देना है? चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.
What Are The Documents Required For Bike Insurance Claims:-
- ID of Vehicle Owner – सबसे पहले Document Agent के द्वारा Vehicle Owner का ID चाहिए होता है इसमें आप वोटर आईडी, आधार कार्ड (Aadhar Card), पैन कार्ड इत्यादि दे सकते हैं.
- Vehicle RC – आपको अपने गाड़ी का RC Book Insurance Agent को देना होगा
- Passport Size Photo – चोरी हुई गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए Vehicle Owner का Passport Size Photo भी चाहिए होता है
- Vehicle Key – आपको अपने चोरी हुई गाड़ी की दोनों चाबियां एजेंट को देनी होगी, यदि आपके पास एक चाबी है और एक चाबी खो गई है तो खोई हुई चाबी की FIR Report कि कॉपी डॉक्यूमेंट एजेंट को देनी होगी
- Vehicle Theft FIR Copy – गाड़ी चोरी होने के बात कराई गई ऑफलाइन या ऑनलाइन f.i.r. रिपोर्ट की एक कॉपी चाहिए होगी
- Untraced Order Copy – Court Order या Untraced Order की एक कॉपी चाहिए होगी जिसमें यह लिखा होता है कि पुलिस आपकी कार्य भाई को पुलिस बरामद नहीं कर पाई, यह कॉपी आपको पुलिस थाने से मिल जाएगी
- Loan NOC Or Agreement Copy – यह डॉक्यूमेंट स्थिति में मांगा जाता है जब आप अपनी गाड़ी लोन पर लेते हैं, यदि आपने अपनी कार या बाइक की सभी EMI भर चुके हैं हम तो आपको Loan Company एक Loan NOC Or Agreement Copy देता है, कार या बाइक चोरी होने की स्थिति में इस कॉपी का एक प्रति इंश्योरेंस कंपनी एजेंट को देना होता है.
- यदि लोन की ईएमआई किस्त बाकी है तो आपको Loan Agreement की Copy देनी होगी. जैसा ही आपको इंश्योरेंस क्लेम का पैसा मिलता है, उस पैसे से लोन कंपनी अपना पैसा काटकर बाकी का पैसा आपके अकाउंट में जमा करा देती है.
इंश्योरेंस क्लेम करने से पहले ध्यान देने वाली बातें
कार बाइक या किसी अन्य वाहन के चोरी होने की कई स्थिति में कई इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देती है या इंश्योरेंस क्लेम देने में देरी करती हैं तो आपको यह निम्नलिखित नियम अपनाने चाहिए
- गाड़ी चोरी होने के Information इंश्योरेंस कंपनी को देने के बाद यदि हफ्ते भर के अंदर यदि कोई एजेंट आपके पास नहीं आता है तो आपको कंपनी के कस्टमर केयर को फिर से फोन करना चाहिए, साथ ही कंपनी का कस्टमर केयर से अपना insurance claim number मांग कर रख लेना चाहिए
- इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जो भी एजेंट आपके पास में आप से या आपकी गाड़ी से जुड़े डॉक्यूमेंट लेने आए, उससे एक Receiving जरूर लेनी चाहिए
- क्योंकि कई स्थिति में फर्जी एजेंट भी आकर आपसे डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, या फिर हो सकता है वह एजेंट भविष्य में Job छोड़ दे तो, कंपनी या ना कहे कि हमें आपके द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट हमें प्राप्त नहीं हो पाए.
- समय-समय पर इंश्योरेंस कंपनी को फोन करके अपने insurance claim का status check करते रहना चाहिए
इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं दे तो क्या करें
हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने में देरी करें, या क्लेम देने से मना कर दे, या कहे कि हमें आपके द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट Valid नहीं है, तो इस स्थिति में अपने सभी वैलिड और original document लेकर इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर से मिलना चाहिए.
यदि मैनेजर से भी बात नहीं बनती है तो आप तुरंत consumer court मैं आपको इसकी शिकायत दर्ज करनी चाहिए, कंजूमर फोरम में शिकायत के रूप में आप insurance claim amount और compensation के मांग के लिए आवेदन देना चाहिए
इंश्योरेंस क्लेम कैसे करें हिंदी में जानकारी निष्कर्ष
हमें उम्मीद है कि “Insurance Claim कैसे करें” इस टॉपिक से जुड़ा पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ चुका होगा, अब यदि अगली बार आपका या आपके किसी जान पहचान वाले के साथ ऐसी कोई घटना होती है तो आप खुद की है कुछ पहचान वाले की मदद कर सकते हैं.
यदि आपने इस पोस्ट को ध्यान से पढ़ा होगा तो, आप इंश्योरेंस क्लेम करने की प्रोसेस, और इंश्योरेंस क्लेम करने से पहले क्या करना है इस विषय पर आपको पूरी जानकारी मिल चुकी होगी, यदि आपको “गाड़ी चोरी होने के बाद क्या करना चाहिए” इस विषय पर यह जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और अपने सोशल मीडिया पर इसे जरूर शेयर करें, और हमारे इस ब्लॉग को सब्सक्राइब करें