दोस्तों कई बार हमारे साथ अप्रिय घटना घटती है, सफर के दौरान या कहीं आने जाने के दौरान हमारा सामान चोरी या गुम हो जाता है, जिसमें काफी सारे Importaint सामान जैसे Mobile Phone, कपड़े, गहने, पैसे, ATM Card, Debit Card Important Documents होते हैं,
इस स्थिति में कोई भी आपके इन सामानों के साथ अपराधिक गतिविधि या उसका दुरुपयोग कर सकता है, ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि, नजदीकी पुलिस स्टेशन में चोरी हुए सामान की FIR Complain की जाए, अपने चोरी हुए सामान की FIR Complain Online या Offline इन 2 तरीकों से कर सकते हैं|
यदि आपका यह आकर किसी पहचान वाले का सामान चोरी या गुम हो गया है तो आप भी पुलिस के पास Online FIR दर्ज करा कर अपने और अपने जान पहचान वालों की मदद कर सकते हैं| चलिए जानते हैं की ऑनलाइन FIR रिपोर्ट कैसे दर्ज कराये, (how to file a FIR online in hindi) तो चलिए इस विषय पर हम विस्तार से जानते हैं
Online FIR Report क्या होता है
FIR का Full Form First Information Report होता है, FIR को हिंदी में प्रथम सूचना रिपोर्ट कहा जाता है. किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटने के बाद खोये हुए या चोरी हुए सामान की Online FIR लिखने की सबसे पहली प्रोसेस FIR Application से शुरू होती है. लेकिन चलिए इससे पहले हम कुछ FIR के बारे में जरूरी बातों को जान लेते हैं
FIR कौन दर्ज करा सकता है
भारत में FIR वैसे कोई भी व्यक्ति दर्ज करा सकता ,है जिसके साथ कोई अप्रिय आपराधिक घटना हुई हो, अप्रिय अपराधिक घटना में मारपीट, अपहरण, चोरी, धोखाधड़ी, ऑनलाइन क्राइम, जैसे असामाजिक तथ्य शामिल हो सकते हैं, यदि आप या आपके जान पहचान वाले इन सभी अपराधिक घटना से पीड़ित है, तो कोई भी व्यक्ति अपने नजदीकी पुलिस थाना में FIR Complain करा सकता है|
यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार के अपराध को होते हुए देखता है, या फिर वह कोई व्यक्ति जिसे अपराध के बारे में कोई भी जानकारी हो तो इस संदर्भ में वह FIR दर्ज करा सकता है.
लेकिन पुलिस केवल ऐसे अपराध के लिए मोबाइल से FIR दर्ज करती है, जो अपराध कॉग्निजेबल अपराध [cognizable offense] की कैटेगरी में आती है, इस प्रकार के f.i.r. करने के बाद अपराधी को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है. कॉग्निजेबल अपराध की कैटेगरी में बलात्कार, हत्या, चोरी या किसी हम पर हमला करना इत्यादि शामिल है.
F.i.r. कब दर्ज करानी चाहिए
घटना के घटित होने के बाद जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी F.I.R दर्ज करानी चाहिए, अगर F.I.R दर्ज कराने में देरी होती है तो आपको एक वैलिड रीजन बताना होगा जिसमें आपको यह साबित करना होगा कि F.I.R देर से दर्ज होने का क्या कारण है.
F.I.R किस थाने में दर्ज करानी चाहिए
F.I.R घटनास्थल के आने वाले दायरे के अंदर वाले पुलिस स्टेशन में दर्ज करानी चाहिए, लेकिन आपातकालीन स्थिति में आप किसी भी नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर F.I.R दर्ज करा सकते हैं, बाद में थानाधिकारी आपके क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले थाना में उसे F.I.R को ट्रांसफर कर देते हैं.
यह जरूरी नहीं है कि आपको F.I.R दर्ज कराने के लिए थाना जाना आवश्यक है, व्यक्ति चाहे तो अपने फोन या ईमेल के माध्यम से भी पुलिस स्टेशन में F.I.R दर्ज करा सकता है.
F.I.R दर्ज कैसे करें | online fir kaise file kare
F.I.R दर्ज कराने के लिए आपको घटनास्थल का नाम मतलब घटनास्थल की जानकारी के साथ-साथ समय और तिथि का पूर्ण विवरण दिया जाना जरूरी होता है. इसके अलावा यदि आपको अपराधियों की पहचान है, तो अपराधी से जुड़े पहचान बी F.I.R में शामिल होना चाहिए.
F.i.r. रजिस्टर होने के बाद उसकी एक कॉपी f.i.r. करने वाले व्यक्ति को दी जाती है, इस f.i.r. कॉपी और उस पर दिए गए f.i.r. reference number को भविष्य के लिए संभाल के रखना चाहिए. अब आपको online fir kaise file kare विषय पर थोड़ी बहुत जानकारी मिल चुकी होगी
F.I.R के बाद पुलिस क्या करते हैं
भारतीय विधि कानून के अनुसार एक आदर्श पुलिस F.I.R दर्ज होते ही जल्दी से जल्दी अपराधिक मामलों की जांच शुरु कर देती है, उस घटना से जुड़े सभी गवाहों के बयान को दर्ज करती हैं, साथ में घटना से जुड़े सभी सबूतों की जांच पड़ताल करके FR (Final Report) तैयार करती हैं.
फाइनल रिपोर्ट के बाद भी अभी पुलिस यह पाती है कि, घटना से जुड़ी आगे की कार्रवाई करने के लिए या सबूत और गवाह अपर्याप्त है, तो उस घटना पर की जाने वाली कार्रवाई को पुलिस खुद से रोक सकती हैं, कार्यवाही रोकने की स्थिति में f.i.r. करने वाले को सूचित कर दिया जाता है.
लेकिन यदि पुलिस के पास घटना से जुड़ी गवाह और सबूत पर्याप्त होती है, तो एक चार्ज शीट कोर्ट में दे दी जाती है, और इस चार्जशीट के बाद अपराधी पर Trial शुरू किया जाता है| यदि आप Mobile से ऑनलाइन FIR करने जा रहे हैं, तो f.i.r. से जुड़ी यह सभी जानकारी पता होनी चाहिए, चलिए अब हम जानते हैं कि चोरी की रिपोर्ट ऑनलाइन कैसे दर्ज कराये
Online FIR कैसे दर्ज कराये | How to file a FIR online in hindi
वर्तमान समय में मोबाइल फोन, बाइक, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, या वॉलेट चोरी होना बहुत साधारण सी बात हो गई है, लेकिन हमारा सामान चोरी होने के बाद कई लोग F.I.R नहीं दर्ज कराते है, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति, पुलिस स्टेशन का चक्कर नहीं लगाना चाहता.
इस स्थिति में आप चाहे तो ऑनलाइन F.I.R दर्ज करा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऑनलाइन f.i.r. केवल non-cognisable क्राइम के लिए ही दर्ज हो सकती है, इसका मतलब यह है कि अपराध के मामले में पुलिस अभियुक्त को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती.
चलिए हम कुछ आसान से स्टेप को देखते हैं जिसे फॉलो करके आप किसी भी क्षेत्र के थाने में ऑनलाइन F.I.R दर्ज करा सकते हैं, ऑनलाइन f.i.r. किसी भी प्रकार के सामान चोरी होने या मोटर व्हीकल जैसे कार बाइक साइकिल के संदर्भ में कराए जा सकते हैं
- सबसे पहले अपने राज्य पुलिस की वेबसाइट पर जाना होगा
- इसके लिए आपको गूगल के सर्च बॉक्स में जाकर “Online FIR के बाद अपने State (राज्य) का नाम लिखना है”
- जैसे उत्तर प्रदेश के लिए आप Online FIR Uttarpradesh, मुंबई के लिए Online Fir Mumbai, ठीक उसी प्रकार यदि आप दिल्ली से हैं तो Online FIR Delhi लिखना है.
- अब Online FIR के साथ अपने राज्य का नाम लिखकर सर्च करने के बाद आपके राज्य का ऑनलाइन FIR Portal की वेबसाइट आ जाएगी
- उदाहरण के लिए हम यहां पर दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर एक ऑनलाइन f.i.r. का उदाहरण देखेंगे
- सबसे पहले दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर जाएं
- यहाँ आपको कई सारे Option मिलते है,
- यहां आपको लॉस्ट एंड फाइंड के Option पर Click करना है
- Click करते ही एक New Windows खुलेगा जिसमें Lost Article Report and Found Article Report नाम की दो Option मिलेगी
- यदि आपने कोई चीज पाई है तो आप Found Article Report पर Click करें, और यदि आपने किसी चीज को खोया है तो आप Lost Article Report पर Click करें
- दोनों में से किसी Option पर Click करते हैं कुछ तीन चार Option और खुलते हैं इसमें आपको रजिस्टर करके करना है
- रजिस्टर पर Click करने के बाद एक फॉर्म Open होगी
- इसमें आपसे कुछ व्यक्तिगत जानकारी जैसे अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपनी माता का नाम, अपना पूरा पता, घटनास्थल का पता, सामान गुम होने या चोरी होने की तारीख, और समय, चोरी होने वाला सामान का विवरण खुद से भरना होगा|
- सारी जानकारी भरने के बाद आपको एक Captcha Fill करना होगा
- इसके बाद आपको सपने के बटन पर Click कर देना.
- इसके बाद आपकी F.I.R की एक कॉपी आपके द्वारा उस फॉर्म में दिए गए E-mail ID पर भेज दिया जाता है
- किस F.I.R की कॉपी में एक LR No. दिया जाता है, जोकि आपका केस नंबर होता है, इसे आप वेबसाइट पर डाल कर अपने केस की स्थिति को देख सकते हैं.
- F.I.R दर्ज करने का यह Online FIR Process बहुत ही आसान आसान है इसलिए इसका उपयोग आपको जरूर करना चाहिए
- यदि कोई पुलिस आपकी f.i.r. को लेने से मना कर देती है तो आप लिखित रूप में SP को एक पत्र भेज सकते हैं, इसके अलावा आप लिखित रूप में मजिस्ट्रेट को इस मुद्दे से जुड़े शिकायत कर सकते हैं..
- इसके बाद मजिस्ट्रेट पुलिस के खिलाफ दिशानिर्देश जारी कर सकते हैं
Mobile se online FIR kaise kare in hindi
यदि आपने “ऑनलाइन रिपोर्ट कैसे दर्ज कराये” से जुड़ा या पोस्ट ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करके आपको चोरी की रिपोर्ट ऑनलाइन कैसे दर्ज करा सकते हैं, यदि अगली बार आपका या आपके कैसे पहचान वाले का कोई वस्तु चोरी हो जाती है तो आप ऑनलाइन एफआईआर की सुविधा का लाभ जरूर उठाइए.
हमें उम्मीद है कि “online fir kaise darj karaye” इस बिंदु पर दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी, और इसे पढ़ने के बाद आपके मन में chori ki report online kaise darj karaye से जुड़े सारे प्रश्न के जवाब मिल चुके होंगे
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